RBI ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर की स्थिति साफ, बैंकों को दिये यह निर्देश

राज एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कल स्पष्ट किया कि बैंक और अन्य संस्थाएं आभासी मुद्राओं पर अपने 2018 के आदेश का हवाला नहीं दे सकती हैं क्योंकि इसे 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग रखा गया है।

स्पष्टीकरण से राहत -

केंद्रीय बैंक का स्पष्टीकरण भारत में उन सभी निवेशकों और क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए राहत का संकेत है, जिन्होंने बिटकॉइन ट्रेडिंग बनाम विदेशी मुद्रा आभासी मुद्राओं (virtual currencies) में निवेश किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला -

RBI ने एक अधिसूचना में बताया, ""

सेंट्रल बैंक के मुताबिक, ““

नए निर्देश के मायने -

नवीनतम निर्देश उन कुछ बैंकों और विनियमित संस्थाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ है जो परिपत्र का हवाला देकर ग्राहकों को वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन ट्रेडिंग बनाम विदेशी मुद्रा के लेनदेन के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं।

इस दिन, इनके नाम -

सोमवार को जारी किया गया यह सर्कुलर सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों, भुगतान बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, एनबीएफसी और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को संबोधित है।

एक तरह से इनको नसीहत -

लेंडर्स के ईमेल के अनुसार इससे पहले एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई/SBI) ने अपने ग्राहकों को बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं में लेनदेन के प्रति आगाह किया था।

नियामकों को संशय -

निजी डिजिटल मुद्राएं (digital currencies)/आभासी मुद्राएं (virtual currencies)/क्रिप्टो करेंसी (crypto currencies) ने हाल के वर्षों में काफी लोकप्रियता हासिल की है।

जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में, नियामकों और सरकारों को इन मुद्राओं के बारे में संदेह है। साथ ही इससे जुड़े जोखिमों के बारे में भी वे आशंकित हैं। आरबीआई (RBI) ने जनवरी 2021 में जारी भुगतान प्रणाली (Payment Systems) पर अपनी पुस्तिका में उल्लेखित किया था।

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डिस्क्लेमर – आर्टिकल प्रचलित मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त प्रचलित जानकारी जोड़ी गई हैं। इस आर्टिकल में प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

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चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक आफ चाइना ने सभी क्रिप्टो लेनदेन अवैध ठहराया, जारी किए नए नियम

चीन के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को सभी क्रिप्टो लेनदेन अवैध को अवैध करार दिया।

चीन के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी क्रिप्टो लेनदेन अवैध को अवैध करार दिया। केंद्रीय बैंक ने विदेशी एक्सचेंजों को इंटरनेट के माध्यम से चीनी निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया।

बीजिंग, एजेंसियां। चीन के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी क्रिप्टो लेनदेन अवैध को अवैध करार दिया। केंद्रीय बैंक ने विदेशी एक्सचेंजों को इंटरनेट के माध्यम से चीनी निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने यह भी कहा कि नया कानून वित्तीय संस्थानों, भुगतान कंपनियों और इंटरनेट फर्मों को क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने की सुविधा से रोक देगा। साथ ही साथ ऐसी गतिविधियों से जोखिमों की निगरानी को मजबूत प्रदान करेगा।

मालूम हो कि चीन की स्टेट काउंसिल या कैबिनेट ने मई में वित्तीय जोखिमों को दूर करने बिटकॉइन ट्रेडिंग बनाम विदेशी मुद्रा के प्रयासों के तहत बिटक्‍वाइन माइनिंग और ट्रेडिंग पर नकेल कसने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। समाचार एजेंसी रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ-साथ बैंकिंग, प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा नियामकों समेत दस चीनी सरकारी एजेंसियों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि वे क्रिप्टो करेंसी के सट्टा व्यापार पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई को बनाए रखेंगे और मिलकर काम करेंगे।

आशंकित चीन का अब स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। फोटो- एपी।

हाल ही में भारत के केंद्रीय बैंक ने भी क्रिप्‍टो करेंसी में लेनदेन पर चिंता जताई थी। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्रीय बैंक बिटक्‍वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर बेहद चिंतित है। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को इस चिंता से अवगत भी करा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा कि अब इस मामले में सरकार को ही फैसला लेना है।

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