अवैतनिक लाभांश का विवरण
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के प्रमुख प्रधान मंत्री जी हैं।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन अवैतनिक आधार पर होता है। प्रधान मंत्री के एक संयुक्त सचिव इस कोष के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अवैतनिक आधार पर, निदेशक स्तर के एक अधिकारी उनकी सहायता करते हैं।
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता प्रधान मंत्री के विवेकानुसार तथा उनके निदेशानुसार प्रदान की जाती है।
पिछले 10 वर्षों के दौरान अवैतनिक लाभांश का विवरण प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा धन का विवरण निम्नलिखित हैः-
पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में विदेशी मुद्रा में जमा अंशदान का विवरण निम्लिखित है :-
पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत वितरित की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
प्रधान अवैतनिक लाभांश का विवरण मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की लेखा परीक्षा सरकार से बाहर एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वर्तमान में, सार्क एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड लेखाकार इसके लेखा परीक्षक हैं।
आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की लेखा परीक्षा की कोई सांविधिक अवधि नहीं है। आमतौर पर जल्द से जल्द लेखा-परीक्षा पूरी कराई जाने की कोशिश की जाती है। वर्ष 2021-22 तक की लेखा परीक्षा हो चुकी है।
सामान्यतया, धन का वितरण तत्काल ही कर दिया जाता है अथवा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखा जाता है। शेष धन को दीर्घकालिक उपलब्धता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों में रखा जाता है।
जी हां, धारा 10(23)(सी) के तहत प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को आयकर से छूट प्राप्त है।
Yes, in computing the total income of an assessee, there shall be deducted, in accordance with and subject to provisions of Section 80(G) of the Income Tax Act, 1961, any sums paid by the assessee in the previous year as donation to the PMNRF. Deduction is available for those who opt for old tax slabs.
It may be noted that certificate of donation in Form No. 10BE is only applicable to the fund or institutions approved under sub-clause (iv) of clause (a) if sub-section (2) of section 80G. In respect of donations which fall in any other category (which, inter alia, includes the PMNRF), the deduction under section 80G of the Act shall be allowed to assessees based on the claim made by them in their return of income. Form No. 10BE is not required to be issued in case of PMNRF.
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में निम्न प्रकार से अंशदान किया जा सकता हैः-
(क) प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को नकद भुगतान अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट तथा भीम एप के माध्यम से। (VPA : [email protected])
(ख) अंशदान किसी भी डाकखाने से प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को निःशुल्क डाक/मनी आर्डर द्वारा भेजा जा सकता है।
(ग) संग्रहण बैंकों के पोर्टलों और प्रधान मंत्री कार्यालय के पोर्टल अर्थात pmindia.gov.in के जरिए भी ऑनलाइन अंशदान किया जा सकता है।
(घ) नकद भुगतान करके अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से किया जा सकता है जिन्हें प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के 20 निर्धारित संग्रहण बैंकों की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। इन संग्रहण बैंकों की नोडल शाखाओं के नाम और पते निम्नानुसार हैं:-
(ड.) कृपया ध्यान दें कि एमेक्स, डाय्नेर्स क्लब इंटरनेश्नल, मास्टर कार्ड, वीसा डेबिट / क्रेडिट कार्ड आदि से भुगतान करने पर मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया जाता !
अवैतनिक लाभांश का विवरण
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हेतु भेजा जानेवाला आवेदन सरकारी ई-मेल पर भेजा जाना चाहिए । [email protected]
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निवेशक संबंध
निम्नलिखित विवरण सहित स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण:
( i ) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिए गए कार्यक्रमों की संख्या (वर्ष के दौरान और आज तक संचयी आधार पर)
(ii)कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बिताए गए घंटों की संख्या (वर्ष के दौरान और संचयी आधार पर अब तक)
(iii) अन्य प्रासंगिक विवरण
शिकायत निवारण और अन्य प्रासंगिक विवरण के लिए ईमेल पता
सूचीबद्ध इकाई के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी जो निवेशक शिकायतों की सहायता और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं
i) निदेशक मंडल की बैठक की सूचना जहां वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाएगी
(ii) वित्तीय परिणाम, निदेशक मंडल की बैठक के समापन पर जहां वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई थी
(iii) वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति जिसमें बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, निदेशक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आदि शामिल हैं।
मीडिया कंपनियों और/या उनके सहयोगियों, आदि के साथ किए गए समझौतों का विवरण
विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक की अनुसूची और बैंक द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों के सामने प्रस्तुतीकरण।
(i) एनालिस्ट प्रेजेंटेशन और एनालिस्ट मीट/अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग
(a) विश्लेषक प्रस्तुति
(b) एनालिस्ट मीट / अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो / वीडियो रिकॉर्डिंग
(ii) एनालिसिस मीट / अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट
अंतिम नाम परिवर्तन की तिथि से एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए सूचीबद्ध इकाई का नया नाम और पुराना नाम
विनियम 47 (समाचार पत्र प्रकाशन) के उप-विनियम (1) में आइटम
अपने सभी बकाया लिखतों के लिए बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग
बैंक की सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट
घटनाओं या सूचनाओं की भौतिकता के निर्धारण के लिए नीति का प्रकटीकरण
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के संपर्क विवरण का प्रकटीकरण जो किसी घटना या सूचना की भौतिकता का निर्धारण करने और स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से अधिकृत हैं।
घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण - सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30
विचलन (ओं) या भिन्नता (ओं)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान की गई वार्षिक विवरणी
डिबेंचर ट्रस्टी का नाम और संपर्क विवरण
गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों अवैतनिक लाभांश का विवरण या गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित सूचना, रिपोर्ट, नोटिस, कॉल लेटर, परिपत्र, कार्यवाही आदि।
सूचीबद्ध इकाई द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट सहित सभी जानकारी और रिपोर्ट
निम्नलिखित के संबंध में सूचना
(i) जारीकर्ता द्वारा ब्याज या मोचन राशि का भुगतान करने में चूक
(ii) संपत्ति पर शुल्क बनाने में विफलता
सभी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के लिए इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग
अवैतनिक लाभांश का विवरण
असम कैबिनेट, 24 दिसंबर 2021 (1)
1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवानिवृत्ति लाभ - महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए उनकी सेवाओं की मान्यता में कैबिनेट ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त टर्मिनल लाभ को मंजूरी दी: * आंगनवाड़ी केन्द्र में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 4 लाख रुपये * मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3 लाख रुपये * आंगनवाड़ी केन्द्र में कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका को 2 लाख रुपये - सेवा में मृत्यु होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजन को समान लाभ मिलेगा - 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र या सेवा त्यागने पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने वाले श्रमिकों को 50% लाभ
असम कैबिनेट, 24 दिसंबर 2021 (2)
1. विद्युत वितरण और संचारण की लागत कम करना- - सरकार बिजली उपयोगिता कंपनियों को लाभ कमाने वाली और जीवंत संस्थाओं में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है । इस संबंध में कैबिनेट ने ए ई जी सी एल और ए पी जी सी एल को सरकारी ऋण और अनुदान को इक्विटी में बदलने और अवैतनिक ऋण ब्याज माफ करने का निर्णय लिया । संस्था सरकारी ऋण अवैतनिक लाभांश का विवरण अनुदान अवैतनिक ब्याज माफी ए ई जी सी एल 638 करोड़ 1,955 करोड़ 642 करोड़ ए पी जी सी एल 648 करोड़ 1,325 करोड़ 455 करोड़
असम कैबिनेट, 24 दिसंबर 2021 (3)
1. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण राष्ट्र के लिए उनकी सेवा के सम्मान में कैबिनेट ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रेड- III और ग्रेड- IV पदों में 2% आरक्षण प्रदान करने को मंजूरी दी - विकलांग भूतपूर्व सैनिकों (सेवा में होने वाली विकलांगता) और कर्तव्य के दौरान मारे गए मृतक भूतपूर्व सैनिकों के परिवार के लिए 25% आरक्षित रखा जाएगा - अन्य भूतपूर्व सैनिकों के लिए 75% आरक्षित
असम कैबिनेट, 24 दिसंबर 2021 (4)
1. निवेश होल्डिंग कंपनी - तेल और गैस क्षेत्र में कुछ निवेशों का लाभ उठाने के लिए, कैबिनेट ने तेल, गैस और उर्वरक आदि कंपनियों में निवेश के विभाग को रखने और प्रबंधित करने के लिए एक निवेश होल्डिंग कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया । - यह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विकास को गति देगा और सरकार की राजस्व धारा में जोड़ देगा
असम कैबिनेट, 10 फ़रवरी 2022 (1)
1. वाहन का गति सीमा तय करना - असम में तेज गति से हो रहे हादसों को देखते हुए मंत्रि-परिषद ने विभिन्न प्रकार की सड़कों एवं वाहनों पर गति सीमा हेतु अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया । - यह यातायात की आवाजाही को सुव्यवस्थित करेगा और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगा । - मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पहले 15 दिनों के लिए जनता के विचारों और टिप्पणियों के लिए रखा जाएगा ।
असम कैबिनेट, 10 फ़रवरी 2022 (2)
1.एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के खतरे को समाप्त करना व्यापक कार्य योजना - माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक स्पष्ट आह्वान के मद्देनजर कैबिनेट ने एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को खत्म करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को मंजूरी दी । - प्लास्टिक कचरे के विकल्प और वैज्ञानिक निपटान के विकास की योजना में प्राथमिकता दी । - राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग, विज्ञान अवैतनिक लाभांश का विवरण और प्रौद्योगिकी विभाग, शहरी विकास और पर्यावरण विभाग और वन विभाग मिलकर इस संबंध में एक रोडमैप तैयार करेंगे ।
TGT PGT भर्ती में अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों को मौका, सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को अवसर दिया जा रहा है। उप सचिव ने स्पष्ट अवैतनिक लाभांश का विवरण किया है कि इसमें किसी नए तदर्थ शिक्षक को मौका नहीं दिया जाएगा। फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में शामिल रहे तदर्थ शिक्षक ही सूचनाएं दे सकेंगे।
प्रयागराज, राज्य ब्यूरो। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) एवं प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी)-2021 भर्ती में अधिभार (वेटेज) अंक से वंचित तदर्थ शिक्षकों को मौका दिया गया है। वेटेज अंक का लाभ पाने के लिए आवेदन के समय तदर्थ शिक्षकों को वेतन आहरण का विवरण देना अनिवार्य था। ऐसे में वेतन न पाने वाले तदर्थ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट चले गए और इधर परीक्षा में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सम्मिलित हुए। अब कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उन्हें तदर्थ शिक्षण अनुभव का विवरण परीक्षा पोर्टल पर 15 सितंबर तक अपलोड करने का अवसर दिया है।
वेटेज अंक के लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा की नियमावली में तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक निर्धारित है, लेकिन इसके लिए तदर्थ शिक्षकों को आवेदन के समय वेतन आहरण का विवरण देना था। विभिन्न कालेजों में कई ऐसे तदर्थ शिक्षक थे, जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। ऐसे में वह फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर परीक्षा में सम्मिलित हुए, साथ ही वेटेज अंक के लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए।
किसी नए तदर्थ शिक्षक को मौका नहीं अवैतनिक लाभांश का विवरण दिया जाएगा
श्रीचंद्र ओझा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को अवसर दिया जा रहा है। उप सचिव ने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी नए तदर्थ शिक्षक को मौका नहीं दिया जाएगा। फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में शामिल रहे तदर्थ शिक्षक ही सूचनाएं दे सकेंगे। वेटेज की गणना एक साल के अनुभव पर डेढ़ अंक के अनुपात में की जाएगी। इस तरह कुल अनुभव की गणना अभ्यर्थी के अस्थाई रूप से तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक के मध्य होगी।
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 600