महिंद्रा थार 4 सीटर एसयूवी है। जिसकी प्राइस ₹ 13.58 - 16.28 लाख है। यह 10 वेरीएंट्स, 1997 to 2184 cc इंजन विकल्प और 2 ट्रैंस्मिशन विकल्पों में उपलब्ध है: मैनुअल और स्वचालित (टीसी)। थार फॉरेक्स के बारे में के अन्य प्रमुख विशेषताओं में 219 mm का फॉरेक्स के बारे में ग्राउंड क्लियरेंस शामिल है। थार 4 रंगों में उपलब्ध है। थार का माइलेज 0 किमी प्रति लीटर है।

सऊदी-चीन ने PAK को नया कर्ज नहीं दिया: दोनों देशों ने मिलकर 13 अरब डॉलर का वादा किया था, IMF ने भी किश्त रोकी

पाकिस्तान के दो कथित करीबी दोस्त मुश्किल वक्त में उससे दूर होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 6.7 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। इससे तीन हफ्ते के ही इम्पोर्ट्स किए जा सकते हैं। पुराने कर्ज की किश्तें भी नहीं भरी जा सकतीं। फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने नवंबर में कहा था कि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत जल्द 13 अरब डॉलर का नया कर्ज देंगे। यह अब तक नहीं मिला और दोनों देश चुप हैं।

दूसरी तरफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी कर्ज की तीसरी किश्त रोक दी है। ऐसे में अब जनवरी से मार्च के पहले क्वॉर्टर में विदेशी कर्ज चुकाने और इम्पोर्ट के लिए फंड्स कहां से आएंगे, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है।

Stock Market Closing: फॉरेक्स के बारे में बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, हरे निशान पर बंद हुए, Sensex and Nifty

Stock Market Closing: बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, हरे निशान पर बंद हुए, Sensex and Nifty

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 144.61 अंक या 0.23 प्रतिशत चढ़कर 62,677.91 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 301.81 अंक या 0.48 प्रतिशत बढ़कर 62,835.11 पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी 52.30 अंक या 0.28 प्रतिशत बढ़कर 18,660.30 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक से टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख गेनर्स रहे। नेस्ले, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉरेक्स के बारे में और अल्ट्राटेक सीमेंट पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल थे।

अगली डीए में वृद्धि पर निर्णय

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को उच्च महंगाई दर के मद्देनजर नए साल में डीए में 3 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी पर फैसला किया जा सकता है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई 2022 से देय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मंजूरी दी थी।

‘Old Pension Scheme’ : कुछ राज्‍यों की तरफ से ‘पुरानी पेंशन योजना’ को लागू करने की घोषणा पर सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर द‍िया है। इस खबर के सामने आने के बाद सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर ल‍िख‍ित जवाब द‍िया। व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री ने अपने जवाब में ‘पुरानी पेंशन योजना’ को लागू करने से साफ इंकार कर द‍िया है। उन्‍होंने अपने ल‍िख‍ित जवाब में कहा क‍ि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है।

NPS के पैसे वापसी का नहीं है कोई प्रवधान

भागवत कराड ने कहा कई राज्यों ने पुरानी पेंशन को लागू करने के ल‍िए अपने स्तर पर नोटीफिकेशन जारी किया है। ऐसे में सरकार यह स्‍पष्‍ट करना चाहती है क‍ि NPS के पैसे वापसी का क‍िसी तरह का प्रावधान नहीं है। व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है जब प‍िछले द‍िनों छत्‍तीसगढ़, झारखंड, राजस्‍थान और पंजाब सरकार ने राज्‍य कर्मचार‍ियों के ल‍िए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी है।

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्‍य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल क‍िये जाने पर सवाल क‍िये। उन्‍होंने पूछा क‍ि क्‍या इन सरकारों ने राष्‍ट्रीय पेंशन स्‍कीम के पैसे को वापस करने की ड‍िमांड की है। उन्‍होंने सरकार ने स्‍थ‍ित‍ि साफ करने की बात कही और पूछा क‍ि क्‍या सरकार न‍िकट भव‍िष्‍य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर व‍िचार कर रही है। ओवैसी के सवालों का व‍ित्‍त राज्‍य मंत्री भागवत कराड ने ल‍िख‍ित जवाब द‍िया।

New locker rules: 1 जनवरी से बदल जाएंगे बैंक लॉकर के नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

New locker rules: 1 जनवरी से बदल जाएंगे बैंक लॉकर के नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

डीएनए हिंदी: अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है या लॉकर लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. दरअसल, 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर के नियमों में कई बदलाव फॉरेक्स के बारे में किए जा रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (फॉरेक्स के बारे में RBI) की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम लागू (Bank Locker New Rules) होने के बाद बैंक लॉकर के मामलों में अपनी मर्जी नहीं चला सकेगा. ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता. अगर बैंक की लापरवाही के कारण किसी लॉकर का सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बैंक को ग्राहक को उसका मुआवजा देना होगा.

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